गुज्जर खान के निवासी को साइबर अपराध और ईशनिंदा के आरोप में मौत की सजा
Blasphemy Gujjar Khan: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गुज्जर खान के निवासी को ईशनिंदा और साइबर अपराध के आरोपों में मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून और साइबर अपराध कानून के आपसी संबंध को उजागर करता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफार्मों पर किए गए अपराधों से निपटने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट (PECA) का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है।
विशेष अदालत के जज मोहम्मद अफ़ज़ल माजुका ने यह फैसला सुनाया, जब आरोपी को कई कानूनी धाराओं के तहत दोषी पाया गया। यह फैसला अदालत द्वारा की गई जांच के बाद आया, जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) द्वारा पंजीकृत किया गया था। FIA ने सबसे पहले इस मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
साइबर अपराध के तहत सजा
जज माजुका ने आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर ईशनिंदा करने का दोषी पाया, जिसे पाकिस्तान पीनल कोड (PPC) और PECA दोनों के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाने के साथ-साथ PECA की धारा 11 के तहत सात साल की अतिरिक्त कैद की सजा भी दी, जो इलेक्ट्रॉनिक संचार से जुड़े अपराधों को संबोधित करती है।
7 लाख रुपये का जुर्माना
इसके अलावा, दोषी पर 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अडियाला जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि दोषी की तत्काल सजा सुनिश्चित की जाए।